मंडलामध्यप्रदेश

स्कूली परीक्षाओं के मद्देनजर थाना कोतवाली पुलिस ने बिना अनुमति एवं तेज आवाज से डीजे बजाने पर की कार्यवाही

स्कूली परीक्षाओं के मद्देनजर थाना कोतवाली पुलिस ने बिना अनुमति एवं तेज आवाज से डीजे बजाने पर की कार्यवाही

तीव्र संगीत एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंध

मंडल विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा के मद्दे नजर अधिक कोलहाल वाले तीव्र संगीत एवं कोलाहल हेतु धनी विस्तारक यंत्र का प्रयोग 5 मार्च  पूर्णता प्रतिबंधित किया गया है इस अवधि में अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर ध्वनि विस्तारक का सशर्त उपयोग निषिद्ध समयावधि मे किया जा सकेगा परंतु आवाज की गूंज 300 मी की परिधि से अधिक न होगी तथा डीजे का उपयोग पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा जारी आदेश के अनुसार रात्रि 10 बजे से प्रात 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा इसी के मद्दे नजर पुलिस और प्रशासन ने शहर भर में चल रहे शादी समारोह में डीजे संचालकों को समझाइश दी है वहीं कोतवाली पुलिस द्वारा शहर भ्रमण के दौरान महेश्वरी गार्डन मंडला में जोर जोर से डीजे बज रहा था वहां पहुंच डीजे  बजाने की संबंध  में अनुमति लेने के संबंध में पूछताछ करने पर किसी प्रकार की अनुमति नहीं लेना बताया जो राहुल यादव पिता सुखलाल यादव उम्र 29 साल निवासी राधाकृष्णन वार्ड मंडला का कृत्य धारा 15 मध्य प्रदेश कोलाहाल नियंत्रण अधिनियम का पाए जाने से मौके पर डीजे सिस्टम बॉक्स डीजे कंपनी का एमप्लीफायर जप्त कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मैं लिया गया है इस संबंध में एसडीओपी अर्चना अहीर ने बताया की सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के द्वारा निर्देशों  परिपालन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को मापदंडो से अधिक आवाज में संचालित कर रहे थे बता दे की आगामी दिन होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के मद्दे नजर यह कार्यवाही की गई है बताया गया की रात 10: बजे तक ही डीजे बजाए इसके बाद डीजे बजाने पर कार्रवाई की जाएगी कार्यवाही थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शफीक खान उनी प्रीति वर्मा सउनी भुवनेश्वर वामनकर व थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा की गई

उड़ान दोस्तों ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण

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